Arvind Kejriwal: दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.
इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है. वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं. 1 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है .
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है. यह जमानत केजरीवाल को 1 जून तक के लिए दी गई है. आपको बता दें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का आदेश दिया है.
ध्यातव्य है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल जेल में हैं.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इससे पहले उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की. केजरीवाल के खिलाफ ईडी की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच 2022 में शुरू हुई थी.